बिहार में एक-एक केस का रखा जाएगा हिसाब।>> Samastipur City

 कितने मामले लंबित हैं और कितनों का निष्पादन हुआ, इसका आंकड़ा अभियोजन निदेशालय को भेजा जाएगा। जिलों को हर महीने इसकी रिपोर्ट निदेशालय को देनी होगी | गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है।





जिलों को प्रत्येक महीने लंबित और निष्पादित कांडों की विस्तृत रिपोर्ट भेजनी है। जिले के लोक अभियोजक और जिला अभियोजन पदाधिकारी इसका आंकड़ा तैयार कराएंगे। अपने अधीनस्थ अपर लोक अभियोजकों और अभियोजन पदाधिकारियों से लंबित और निष्पादित कांडों की रिपोर्ट लेंगे और इसकी समेकित. विवरणी तैयार करेंगे। वहीं विशेष अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक अपना रिपोर्ट स्वयं तैयार करेंगे इन रिपोर्ट के आधार पर समेकित प्रतिवेदन डीएम, एसएसपी और एसपी भरकर प्रत्येक माह अभियोजन निदेशालय को भेजेंगे। लंबित और निष्पादित कांडों के अलावा सजा की विवरणी भी अभियोजन निदेशालय को भेजनी होगी। इसे जिलों में बनी अभियोजन


कोषांग द्वारा तैयार किया जाएगा। इसे सजा, कांड का विवरण, न्यायालय में कांडों के रिकार्ड और जिला विधि शाखा में उपलब्ध अभियोजनों के मासिक कार्य विवरणी के आधार पर तैयार करने का कहा गया है ।


सजा की विवरणी वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह निदेशालय को भेजेंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने जिलों को जनवरी से जुलाई 2021 तक की रिपोर्ट प्रत्येक माह के हिसाब से एक साथ भेजने का निर्देश दिया है। वहीं इसके बाद लंबित, निष्पादित और सजा की बिंदुओं पर ही महीने की 5 तारीख तक रिपोर्ट भेजनी होगी। राज्यस्तरीय बैठकों में पुलिस व अभियोजन निदेशालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में भिन्नता होने के चलते गृह विभाग ने यह व्यवस्था बनाई है ।

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